झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रांची में 23 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू
रांची। झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गयी है। इसी क्रम में राजधानी रांची विधानसभा क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गयी है। चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी विधान सभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है।
रांची के सदर अनुमंडल दंडाधिकारी उत्कर्ष कुमार के जरिये राजधानी में निषेधाज्ञा जारी कर दिया गया है। डीसी कार्यालय से मंगलवार देर रात जारी सूचना में बताया गया है कि निषेधाज्ञा 23 नवंबर रात 11.00 बजे तक लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश में बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा निर्वाचन 2024 की घोषणा कर दी गई है और घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी है।
इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार के लिए जनसभा, जुलूस का आयोजन किया जाएगा। जनसभा और जुलूस में राजनितिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित और आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने जातीय, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए असामाजिक तत्वों के सक्रिय होने के कारण विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे लोक शांति भंग हो सकती है।
इसको लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, उत्कर्ष कुमार के द्वारा निष्पक्ष चुनाव और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत सभी विधान सभा क्षेत्रों में निषेधाज्ञा जारी करते हुए निम्नांकित आदेश जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति, राजनितिक दल, संगठन, उम्मीदवार और अभ्यर्थी के जरिये राजनीतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जाएगा। जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र एवं शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक वर्जित रहेगा। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में परिभाषित किसी भी अपराध करने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव-यात्रा, हाट-बाजार और अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों एवं विद्यालय तथा महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्त्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा।