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सीईसी नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 14 मई को होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर बने कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख तय कर दी है।

एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मामले पर जल्द सुनवाई की अपील की थी। प्रशांत भूषण ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट की दिन की कार्यवाही सूची में यह मामला शामिल है, ऐसे में उस पर तुरंत सुनवाई की जाए। हालांकि जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइंया की सदस्यता वाली पीठ ने मामले पर सुनवाई की तारीख अगले महीने तय कर दी।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज पीठ भूमि अधिग्रहण समेत कई अन्य अहम मामलों पर सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि बीती 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय की थी। प्रशांत भूषण याचिकाकर्ता एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।

एडीआर की याचिका में एक कानूनी मुद्दा सवाल उठाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में क्या सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के फैसले को माना जाना चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और देश के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली समिति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी या फिर साल 2023 में बना नया कानून, जिसमें मुख्य न्यायाधीश को समिति से बाहर कर दिया गया है।

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