सुप्रीम कोर्ट ने केरल के माकपा विधायक ए. राजा के निर्वाचन को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को पलटा
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नेता ए. राजा के 2021 में विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचन को रद्द करने वाले केरल हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने राजा के निर्वाचन को रद्द करने वाली केरल हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने ए. राजा को केरल विधानसभा सदस्य के रुप पूरे कार्यकाल के दौरान मिलने वाले सभी लाभ देने का आदेश दिया। ए. राजा ने केरल के देवीकुलम विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस नेता डी. कुमार को हराया था। डी. कुमार ने केरल हाई कोर्ट में ए. राजा के निर्वाचन को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने राजा के निर्वाचन को निरस्त करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश को राजा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।