मौजूदा हालात में महिला सैन्य अधिकारियों का मनोबल न गिराएं : सुप्रीम कोर्ट
– महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन नहीं देने पर सुनवाई करते हुए काेर्ट ने केंद्र सरकार से कहा
नई दिल्ली, 09 मई । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को शार्ट सर्विस कमीशन वाली 69 महिला सैन्य अधिकारियों को सेवा से मुक्त न करने का निर्देश दिया है। इन महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन न देने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से कहा कि वर्तमान माहौल में महिला सैन्य अधिकारियों का मनोबल नहीं गिराया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इन महिला सैन्य अफसरों को सुप्रीम कोर्ट में मत भटकने दीजिए।
सुप्रीम कोर्ट उन 69 महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने केंद्र सरकार की ओर से स्थायी कमीशन नहीं देने के आदेश को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सुर्खियों में आयी कर्नल सोफिया कुरैशी को भी स्थायी कमीशन के लिए सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा था, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि यह सशस्त्र बलों को युवा बनाये रखने की नीति पर आधारित एक प्रशासनिक फैसला था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि इन शार्ट कमीशन के महिला सैन्य अधिकारियों को हटाने के फैसले पर रोक नहीं लगाए। इससे पहले 17 फरवरी, 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थायी कमीशन दिया जाए।