बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में ईडी की छापेमारी
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को 988 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत दिल्ली-एनसीआर और पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी की।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने 988 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 मामले में दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और पंजाब में कई ठिकानों पर छापेमारी की है।
यह कार्रवाई शिल्पी केबल्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (एसीटीएल) कंपनी के प्रवर्तकों और कुछ संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिल्ली-एनसीआर में नौ ठिकानों और जालंधर में एक परिसर पर ये छापेमारी की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी से सामने आया, जिसमें एससीटीएल के प्रवर्तकों और अन्य सहयोगियों द्वारा आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 988 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।