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डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे-स्लीप जारी, कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा वेतन

रांची। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे-स्लीप जारी कर दिया गया है। महालेखाकार ने इसके संबंध में आदेश और वेतन पर्ची जारी जारी कर दिया है। हालांकि, इसमें यह शर्त जोड़ी गई है कि यदि कोर्ट का निर्णय अनुराग गुप्ता के विरुद्ध आता है, तो जारी वेतन की वसूली की जाएगी।

सूत्रों के अनुसार, अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है। साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी उनके सेवा कार्यकाल को 30 अप्रैल तक ही मान्यता दी थी, जिसके आधार पर उन्हें सेवानिवृत्त माना जा रहा है।

मंत्रालय ने इस बाबत एक पत्र राज्य सरकार को भी भेजा था। लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से महालेखाकार कार्यालय को कोई जानकारी नहीं दी गयी। इधर राज्य सरकार ने डीजीपी बनाए जाने संबंधी गजट प्रकाशन को विधि सम्मत मानते हुए एजी से पे-स्लीप जारी करने का अनुरोध किया।

इसके जवाब में झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत की गई है। उस नियम से संबंधित गजट प्रकाशन भी एजी को उपलब्ध कराया गया। साथ ही राज्य सरकार ने बताया कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति नियम संगत है।

सरकार के अनुसार, डीजीपी पद पर नियुक्ति की तिथि से उनका सेवा कार्यकाल दो वर्षों के लिए मान्य होगा। गौरतलब है कि इससे पहले महालेखाकार ने अप्रैल महीने की पे-स्लीप जारी करते समय अनुराग गुप्ता का वेतन शून्य कर दिया था। लेकिन गृह विभाग ने हाल ही में महालेखाकार को पत्र लिखकर यह जानकारी दी थी कि उनकी नियुक्ति नियमों के अनुसार वैध है। इसलिए उनके वेतन की निकासी के लिए पे-स्लीप जारी की जानी चाहिए।

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