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अगस्ता वेस्टलैंड घोटालाः क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के आरोपित क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सीबीआई को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी 2023 को मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई के मुताबिक मिशेल ने इस घोटाले की कुछ रकम 2010 के बाद हासिल की और कुछ 2010 के बाद। 3600 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ईडी ने मिशेल को जनवरी 2019 में गिरफ्तार किया था। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित कर दिसंबर 2018 में भारत लाया गया था। 23 अक्टूबर 2020 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 19 सितंबर 2020 को सीबीआई ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी।

चार्जशीट में क्रिश्चियन मिशेल, राजीव सक्सेना, अगस्ता वेस्टलैंट इंटरनेशनल के डायरेक्टर जी सापोनारो और वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संदीप त्यागी समेत 13 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इस चार्जशीट में पूर्व सीएजी और पूर्व रक्षा सचिव शशिकांत शर्मा को आरोपित नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अभी सीबीआई को स्वीकृति नहीं मिली है।

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