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पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप विरोधी ‘अपराजिता’ विधेयक पेश, : बलात्कार के दोषियों को 10 दिन में फांसी का प्रस्ताव

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को एक अहम बिल पेश किया गया, जिसमें बलात्कार के दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। इस एंटी रेप बिल में प्रस्तावित है कि बलात्कार के दोषियों को दोष सिद्ध होने के बाद 10 दिनों के भीतर फांसी की सजा दी जाए।

इस विधेयक में बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषियों को मृत्युदंड देने का प्रावधान है। इसमें पीड़िता की उम्र मायने नहीं रखेगी।
इस बिल का उद्देश्य राज्य में बढ़ते यौन अपराधों पर लगाम लगाना और पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाना है। बिल में कहा गया है कि बलात्कार के मामलों की जांच और सुनवाई को तेजी से पूरा किया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिलने में देरी न हो।

पिछले महीने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की एक महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। इस शर्मनाक घटना के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रस्तावित इस विधेयक को राज्य के कानून मंत्री मलय घटक पेश करेंगे, जिसके बाद इस पर चर्चा होगी।

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