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सिख विरोधी दंगा : सज्जन कुमार के दर्ज नहीं हो सके बयान, सुनवाई 14 अप्रैल को

नई दिल्ली। सिख विरोधी दंगों के जनकपुरी से जुड़े मामले में आरोपित सज्जन कुमार सोमवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। आज सज्जन कुमार का बयान दर्ज होना था, लेकिन प्रश्न तैयार नहीं होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मामले की अगली सुनवाई 14 अप्रैल को करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 25 फरवरी को सरस्वती विहार से जुड़े सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। 9 नवंबर, 2023 को इस मामले के पीड़ित मंजीत कौर ने अपने बयान दर्ज कराए थे। अपने बयान में मंजीत कौर ने कहा था कि मैंने भीड़ में शामिल लोगों से सुना था कि सज्जन कुमार भीड़ में शामिल थे, लेकिन सज्जन कुमार को आंखों से नहीं देखा था। इससे पहले 23 अगस्त, 2023 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय कर दिए थे। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 153A, 295, 149, 307,308, 323, 325, 395, 436 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ लगाई गई हत्या की धारा 302 को हटाने का आदेश दिया था।

दरअसल, 1984 सिख दंगा के दौरान जनकपुरी में दो सिख सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की 1 नवंबर, 1984 की हत्या हुई थी। विकासपुरी पुलिस स्टेशन के इलाके में गुरचरण सिंह को जला दिया गया था। इन दोनों मामलों मे 2015 में एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके लिए मई, 2018 में सज्जन कुमार का पॉलीग्राफ भी किया जा चुका है।

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