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नेपाल के पूर्व उप-प्रधानमंत्री रवि लामिछाने की जमानत याचिका रद्द, गिरफ्तारी का आदेश

काठमांडू, 4 अप्रैल । नेपाल के उप प्रधानमंत्री रवि लामिछाने की जमानत याचिका उच्च अदालत ने शुक्रवार को रद्द कर दी है। सहकारी घोटाले में जमानत पर बाहर रहे रवि को फिर से जेल में भेजने का आदेश दिया गया है।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रहे रवि लामिछाने के खिलाफ सहकारी घोटाले में जिला अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के खिलाफ सरकार की तरफ से उच्च अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए उच्च अदालत बुटवल ने जिला अदालत के जमानत देने के फैसले को रद्द करते हुए फिर से न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।

रवि लामिछाने के साथ ही उनके व्यावसायिक साझेदार नेपाल पुलिस के अवकाश प्राप्त डीआईजी छबिलाल जोशी की जमानत यशिका भी खारिज कर दी गई है और उन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। रवि लामिछाने चने को जिला अदालत भैरव ने एक करोड रुपए की जमानत पर रिहा किया था। जिला अदालत के इस फैसले के खिलाफ में सरकारी वकील ने उच्च अदालत में अपील दायर की थी।

रवि लामिछाने के खिलाफ पांच अलग-अलग जिला में करोड़ों रुपए के सहकारी घोटाले का मुकदमा चल रहा है। सभी जिला अदालत से रवि लामी चने को जमानत पर रहा किया गया है। उच्च अदालत की तरफ से रवि की जमानत याचिका रद्द होने और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश आने के साथ ही पार्टी की आपातकालीन बैठक हुई जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। गौरतलब है कि अभी 5 दिन पहले ही रवि लामिछाने ने पार्टी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था।

अदालत के आदेश के बाद रवि लामिछाने ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो अदालत के आदेश की कॉपी की प्रतीक्षा में हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने वकीलों से लगातार संपर्क में हैं और उच्च अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को लेकर भी विचार कर रहे हैं। हालांकि नेपाल में शनिवार को सार्वजनिक अवकाश होता है और रविवार को रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण सोमवार को ही सुरीन कोर्ट में रीत दायर किया जा सकता है।

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