अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के उप राज्यपाल और मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट की पोर्ट ब्लेयर के सर्किट बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित करने के साथ उप राज्यपाल एडमिरल डीके जोशी पर जुर्माना लगाया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
आज अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। अटार्नी जनरल ने कहा कि यह मामला दैनिक वेतनभोगियों की रेगुलराइजेशन से जुड़ा है, जिसमें हाई कोर्ट ने अवमानना क्षेत्राधिकार के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्रा को निलंबित कर उप राज्यपाल एडमिरल डीके जोशी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2 अगस्त को केशव चंद्रा को निलंबित करने और उप राज्यपाल जोशी पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि जोशी को जुर्माना की पांच लाख रुपये की राशि का भुगतान अपने स्वयं के फंड से करनी होगी और उन्हें यह बताने के लिए अगली सुनवाई में उपस्थित होने का निर्देश दिया था कि उन्हें जेल क्यों नहीं भेजा जाए।