भाजपा नेता शहनवाज हुसैन को कथित दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, हाई कोर्ट के आदेश पर लगी रोक
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कथित दुष्कर्म मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई दी है। साथ ही हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली शहनवाज की याचिका पर नोटिस भी जारी किया गया है।
बता दें कि दिल्ली हाइकोर्ट ने कुछ दिनों पहले शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। साल 2018 में उन पर लगे दुष्कर्म के आरोप के सिलसिले में यह आदेश दिया गया, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया। शाहनवाज हुसैन ने आरोप को निराधार बताया है।
बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन पर दिल्ली की एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। घटना करीब चार साल पुरानी है। महिला ने आरोप लगाया है कि 12 अप्रैल 2018 को छतरपुर के एक फार्म हाउस में नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। हाईकोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की पीठ ने इस मामले में कार्रवाई का आदेश दिया है। बताया जाता है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सात जुलाई 2018 को इस मामले में दुष्कर्म की प्राथमिकी का आदेश दिया था।
बता दें कि शाहनवाज हुसैन पर एफआइआर के आदेश के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। राजद की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला किया गया। कुछ दिनों पहले प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि अब भाजपा की आवाज क्यों नहीं निकल रही। हमारे दाग, दाग और उनके दाग अनुराग।
-एजेंसी