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कैबिनेट का फैसला: सीएनटी एक्ट का उल्लंघन करने के आरोप में  मतियस विजय टोप्पो  बर्खास्त

रांची, 29 जनवरी । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में छह प्रस्ताव पारित किए गए। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी रांची मतियस विजय टोप्पो को सेवा से बर्खास्त करने की मंजूरी दी गई है। उनके खिलाफ आरोप है कि उन्होंने छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट की धारा 71 ए का उल्लंघन करते हुए 1969 के पहले की भूमि को बिना जांचे नियमित किया। 30 वर्ष के टाइम बांड के नियम का भी उन्होंने उल्लंघन किया। टोप्पो अभी निदेशक डीआरडीए हजारीबाग के पद पर कार्यरत हैं।

बैठक के बाद अपर सचिव राजीव रंजन ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के तहत दायर वाद संख्या डब्लूपीएस नंबर 777/2023, राज कुमार राम बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य तथा उक्त से उद्भूत अवमानना वाद संख्या 190/2024 राज कुमार राम बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य के क्रम में राज कुमार राम, सेवानिवृत पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट किये जाने एवं अनुमान्य वित्तीय लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई।

उन्होंने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय में दायर वाद डब्लूपीएस नंबर 7081/2023 विजय कुमार ठाकुर बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के आलोक में विजय कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त को वरीय अनुदेशक (तदर्थ रूप से नियुक्त), हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र, जमशेदपुर की सेवा नियमित करते हुए पेंशनादि लाभों की मंजूरी दी गई।

इसी प्रकार निर्माण कार्य श्रेणी की गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी ) दर में वृद्धि (12.00 प्रतिशत के स्थान पर 18.00 प्रतिशत) के परिप्रेक्ष्य में नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कार्य संविदाओं में भुगतान-अंतर राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

उन्होंने बताया कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से “झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू करने की मंजूरी दी।

उन्होंने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय, डब्लूएस नंबर 4074/2016, रश्मि प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा डब्लूपीएस नंबर 4418/2016, दीपक कुमार बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य वाद में 23 जनवरी 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में वादी की स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में नियुक्ति के अनुमोदन के लिए गैर-सरकारी सहायता प्राप्त भाषायी अल्पसंख्यक विद्यालय, श्री डोरण्डा बालिका उच्च विद्यालय, में सहायक शिक्षकों के दो छाया पद, 26 फरवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के लिए सृजन की स्वीकृति दी गई।

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