झारखंड अवैध खनन मामले में सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने का और मिला समय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में एक हजार करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में सीबीआई को ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने का और मौका दे दिया है। कोर्ट ने पहले सीबीआई को निर्देश दिया था कि सीबीआई ट्रायल कोर्ट में अगले आदेश तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज इसी आदेश की अवधि को आगे बढ़ा दिया है।
सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने पिछले हफ्ते जवाब दाखिल कर दिया था। तब कोर्ट ने कहा कि अभी उन्हें जवाब नहीं मिला है। सिब्बल ने कहा कि अब सीबीआई स्वीकार कर रही है कि उन्होंने जांच अपने हाथ में ले ली है। तब जस्टिस खन्ना ने कहा कि अभी जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। इसकी प्रति पेश की जाए तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
इसके पहले 3 मई को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट की सीबीआई जांच के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। हालांकि, कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि सीबीआई ट्रायल कोर्ट में अगले आदेश तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो इस मामले की जांच पूरी करने के बाद सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें।
दरअसल, झारखंड हाईकोर्ट ने 22 फरवरी को साहेबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच पर लगी रोक को हटाने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर जांच में कुछ प्रारंभिक तथ्य मिले तो सीबीआई आगे की कार्यवाही कर सकती है। सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार ने कहा कि जांच शुरू करने से पहले इसकी अनुमति नहीं ली गई। बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि हाई कोर्ट का आदेश था कि अगर प्रारंभिक जांच में कुछ तथ्य मिलते हैं तो वो कानून के मुताबिक निर्णय लेकर आगे की कार्रवाई कर सकती है। सीबीआई ने कहा था कि एफआईआर दर्ज करने के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है।