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मुख्यमंत्री ने एसटीएफ को पुनरीक्षित भत्ता और विशेष सुविधा देने के प्रस्ताव को दी स्वीकृति

रांची, 24 अगस्त । झारखंड जगुआर (एसटीएफ) में कार्यरत सभी पुलिस पदाधिकारियों-कर्मियों को दिये जाने वाले विशेष सुविधा भत्ता को 7वीं पीआरसी के आलोक में पुनरीक्षित करने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को स्वीकृति दे दी।

स्वीकृति के बाद ये होगा

विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के पदों में पुलिस महानिरीक्षक से आरक्षी तक के पद तीन वर्षों के चक्रचालन के आधार पर झारखंड सशस्त्र पुलिस बल, जिला कार्यकारी बल एवं समान पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति-पदस्थापन के आधार पर तथा शेष पद नियुक्ति द्वारा भरे जायेंगे। राज्य में विशेष कार्य बल (एसटीएफ) में कार्यरत सभी पदाधिकारियों-कर्मियों को 7वीं पीआरसी के मूल वेतन का 50 प्रतिशत एसटीएफ भत्ता।

पुलिस उपाधीक्षक कोटि तक के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राशन व्यय के रूप में प्रतिमाह 2400 रुपये। सहायक पुलिस अवर निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक तक के सभी पदाधिकारियों को 9000 तथा हवलदार एवं आरक्षी कोटि के सभी कर्मियों को 8000 रुपये वार्षिक वर्दी भत्ता। 7वें वेतनमान के आलोक में पुनरीक्षित एसटीएफ भत्ता एवं अन्य विशेष सुविधा आदेश निर्गत होने की तिथि से देय होने का प्रस्ताव है।

मई 2019 से भत्ता पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत होने की तिथि तक झारखंड जगुआर में कार्यरत एवं इस अवधि में कार्य कर चुके पदाधिकारियों-कर्मियों को 7वें वेतनमान के अनुरूप मूल वेतन का 50 फीसदी एसटीएफ भत्ता तथा उक्त अवधि में भुगतान किये गये एसटीएफ भत्ता का अन्तर राशि बकाया के रूप में भी भुगतान किया जाना है। सुविधा एसटीएफ को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किये गये अतिरिक्त पदों पर भी समान रूप से प्रभावी रहने देने का प्रस्ताव है।

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