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गंदा पानी सीधे बड़ा तालाब में न जाए ये सुनिश्चित करे निगम : झारखंड हाई कोर्ट

रांची, 20 सितंबर । झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की खंडपीठ ने नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी भवन का गंदा पानी सीधे बड़ा तालाब में न जाए। साथ ही अदालत को निगम ने यह जानकारी दी कि हिनू नदी के किनारों से अतिक्रमण हटाने की दिशा में सिंगल बेंच से आदेश आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।

रांची के बड़ा तालाब व जिले के आसपास के जल स्रोतों को संरक्षित करने और इसमें हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि बड़ा तालाब, कांके डैम एवं धुर्वा डैम की सैकड़ों एकड़ जमीन अतिक्रमणकारियों द्वारा हड़प ली गई है और वहां मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है, जिसका बुरा असर जलाशयों पर पड़ रहा है।

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