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दिल्ली हाई कोर्ट ने दो हजार रुपये के नोट बिना पहचान पत्र के बदलने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दो हजार रुपये के नोट बिना किसी पहचान पत्र के बदलने के रिजर्व बैंक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने 23 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 23 मई को रिजर्व बैंक के वकील पराग त्रिपाठी ने कहा था कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसे जुर्माना के साथ खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह नोटबंदी नहीं है। त्रिपाठी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि कोर्ट को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी।

याचिका में मांग की गई थी कि नाम और पहचान पत्र लिए बिना यह नोट जमा नहीं किए जाने चाहिए ताकि कालाधन रखने वालों की पहचान हो सके। याचिका में कहा गया था कि रिजर्व बैंक का नोटिफिकेशन संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है। दो हजार रुपये के नोट को बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा करने की अनुमति देना मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है।

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