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मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग की घटना पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुखर्जी नगर में 15 जून को कोचिंग सेंटर में लगी आग की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

हाई कोर्ट ने फायर सर्विस अथॉरिटी को आडिट करने का निर्देश देते हुए यह पता लगाने को कहा है कि अथॉरिटी ये पता लगाए कि ऐसी इमारतों के पास फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट हैं या नहीं।

उल्लेखनीय है कि मुखर्जी नगर में 15 जून को कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी। इस दौरान मची अफरातफरी के बाद छात्रों ने रस्सी के सहारे उतरकर अपनी जान बचाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में मुखर्जी नगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 336, 337, 338, 120बी और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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