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सेवा गारंटी की सूचना सभी सरकारी कार्यालयों में करें प्रदर्शित : सरयू

पश्चिम सिंहभूम, 12 जून । पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा) वरिष्ठ विधायक और झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के अध्यक्ष सरयू राय की अध्यक्षता में गुरुवार को चाईबासा परिसदन स्थित सभागार में समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में झारखंड सेवा गारंटी अधिनियम-2011, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान सरयू राय ने अधिकारियों को सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट प्रत्येक सरकारी कार्यालय परिसर में अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। ताकि नागरिकों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी मिल सके।

उन्‍होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों की संख्या, निपटान की स्थिति और जिन मामलों में जानकारी नहीं दी गई, उनके कारणों की रिपोर्ट तत्काल समिति को भेजने के निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सूचना देने में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नागरिकों को समय पर, सही और पूर्ण जानकारी मिलना उनका अधिकार है।

शिकायतों के निपटारे की मांगी विस्तृत रिपोर्ट

सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों के निपटारे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध और दोषमुक्त दोनों ही प्रकार के मामलों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर समिति को भेजी जाए। आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित और निष्पक्ष निष्पादन प्राथमिकता होनी चाहिए।

वहीं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब बच्चों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा करते हुए राय ने अधिका‍िरियों को इन बच्चों को दी जा रही सुविधाओं, शिक्षा पर खर्च और नामांकन की ताजा जानकारी संकलित कर समिति को देने का निर्देश दिया।

इसके पूूूर्व बैठक की शुरुआत में उपायुक्त चंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने विधायक सरयू राय और समिति सदस्य देवेंद्र कुंवर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया।

बैठक में समिति सदस्य देवेंद्र कुंवर, उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, उप विकास आयुक्त, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

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