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ईडी कोर्ट ने निलंबित आईएएस छवि रंजन की ओर से दायर पीटीशन की खारिज

रांची, 10 जुलाई । बरियातू स्थित सेना की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में निलंबित आईएएस छवि रंजन की ओर से दायर सीआरपीसी की धारा 167 के तहत दाखिल पिटिशन को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। इस पिटिशन को आरोप पत्र में त्रुटी होने और निर्धारित समय से पहले चार्जशीर्ट दाखिल नहीं होने को लेकर दायर किया गया था। इसी के आधार पर उनकी ओर से जमानत देने का आग्रह कोर्ट से किया गया था। इस मामले को लेकर बरियातू थाने में कांड संख्या 14/2022 दर्ज किया गया था।

ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर 1 / 2023 दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। उल्लेखनीय है कि रांची में अवैध तरीके से जमीन की बड़े पैमाने पर हुई खरीद-फरोख्त के मामले में ईडी ने बीते 13 अप्रैल को झारखंड, बंगाल और बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।

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