पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान, फवाद चौधरी के खिलाफ जारी किया गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट
इस्लामाबाद, 11 जुलाई : पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को पीटीआई प्रमुख इमरान खान और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी के खिलाफ चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त की अवमानना करने के मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया।
यह आदेश चुनाव आयोग के सदस्य निसार दुर्रानी की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने जारी किया। पिछले वर्ष ईसीपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयोग के खिलाफ कथित रूप से अमर्यादित भाषा का उपयोग करने के लिए इमरान, असद उमर और फवाद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।
अदालत ने उन्हें आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से या अपने वकीलों के माध्यम से पेश होने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया था।
ईसीपी के सामने हालांकि पेश होने के बदले, पीटीआई नेताओं ने ईसीपी के नोटिस एवं अवमानना नोटिस को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी और कहा कि चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 10, जिसमें अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति आयोग को दी गई है, संविधान के खिलाफ है।
पीटीआई नेताओं ने उच्च न्यायालयों से उन्हें इन आरोपों में राहत प्रदान करने की भी मांग की थी।
जनवरी 2023 में देश की सर्वोच्च अदालत ने ईसीपी को इमरान, फवाद और उमर के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने की अनुमति प्रदान की थी। अपने आदेश में शीर्ष अदालत ने कहा था कि प्रतिवादियों ने ईसीपी पर आपत्तियां धारा 10 के अंतर्गत लंबित मामलों में उठाई गई हैं, इसलिए इस मामले पर अंतिम आदेश पारित होने से पहले ईसीपी द्वारा इस पर विचार और निर्णय लेना आवश्यक है।
ईसीपी ने 21 जून को इमरान, फवाद और उमर के खिलाफ जुलाई में आरोप तय करने का निर्णय लिया था। आज की सुनवाई में समन भेजे जाने के बावजूद इमरान, फवाद और उमर आयोग के सामने उपस्थित नहीं हुए।
उमर के वकील ने ईसीपी से कहा उनके मुवक्किल को आज एक अन्य मामले में उपस्थित होना है, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान किया जाए। चुनाव आयोग ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और वकील को इस संबंध में एक औपचारिक याचिका दायर करने का निर्देश दिया।
इसी प्रकार, नौ मई को देश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद पीटीआई छोड़ने वाले फवाद के सहायक वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल लाहौर में हैं जबकि उनके मुख्य वकील फैसल चौधरी इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में हैं।
इसके बाद ईसीपी ने फवाद और इमरान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया और इस सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।