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निर्वाचन आयोग एआईएडीएमके की संशोधित नियमावली को रिकॉर्ड में अपडेट करने की मांग पर विचार करे : दिल्ली हाई कोर्ट

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वो एआईएडीएमके की संशोधित नियमावली को निर्वाचन आयोग के रिकार्ड में अपडेट करने की मांग पर विचार करे। यह आदेश जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने दिया।

आज सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वकील ने कहा कि वो एआईएडीएमके के प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है और दस दिनों में इस पर फैसला ले लिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट ने एआईएडीएमके के अंतरिम महासचिव के पलानिसामी को निर्वाचन आयोग के समक्ष अपनी शिकायत रखने की अनुमति दे दी।

याचिका में कहा गया था कि एआईएडीएमके ने निर्वाचन आयोग को एक प्रतिवेदन देकर मांग की थी कि उसके 11 जुलाई 2022 को संशोधित नियमावली को अपलोड किया जाए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसे अपलोड नहीं किया है। ऐसा करना स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत है।

याचिका में कहा गया था कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 20 अप्रैल को नामांकन की अंतिम तिथि है। एआईएडीएमके ने कहा था कि कर्नाटक में उसका खासा प्रभाव है। अगर उसकी संशोधित नियमावली को अपडेट नहीं किया गया तो कर्नाटक चुनाव में हिस्सा लेना उसके लिए मुश्किल होगा। ऐसा होना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ होगा।

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