मौजूदा पैन कार्ड धारकों को पैन 2.0 के तहत दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं
नयी दिल्ली 26 नवंबर : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आज स्पष्ट किया कि मौजूदा पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड धारकों को केंद्र सरकार की उन्नत प्रणाली पैन 2.0 के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 25 नवंबर 2024 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मौजूदा पैन प्रणाली को अपग्रेड करना और इसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल बनाना है।
सीबीडीटी ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि पैन 2.0 परियोजना का उद्देश्य पैन और टैन (कर कटौती और संग्रह खाता संख्या) जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है ताकि इसे उपयोगकर्ता के लिए और अधिक अनुकूल और कुशल बनाया जा सके। सीबीडीटी ने आज जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) में कहा, “मौजूदा पैन कार्ड धारकों को उन्नत प्रणाली (पैन 2.0) के तहत नए पैन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।” उसने कहा कि 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन के मौजूदा पैन डेटाबेस के साथ पैन 2.0 परियोजना करदाताओं की आवश्यकताओं को संबोधित करती है, जिसमें कई प्लेटफार्मों एवं पोर्टलों के एकीकरण और पैन-टैन धारकों को कुशल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्तमान में पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग-अलग प्लेटफार्मों पर उपलब्ध हैं। पैन 2.0 के कार्यान्वयन के साथ ये सभी सेवाएं एक ही पोर्टल में एकीकृत हो जाएंगी।
सीबीडीटी ने कहा, “यह वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म पैन और टैन से संबंधित मुद्दों एवं मामलों को व्यापक रूप से संभालेगा, जिसमें आवेदन, अपडेट, सुधार, आधार-पैन लिंकिंग, पुन: जारी करने के अनुरोध और यहां तक कि पैन का ऑनलाइन सत्यापन भी शामिल है। ऐसा करके आयकर विभाग प्रक्रियाओं को सरल बनाने, विलंब को खत्म करने और शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने का प्रयास कर रहा है।”