राहुल गांधी के विरुद्ध धारा 152 के तहत हुईं एफआईआर
लखनऊ। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान से आहत होकर वाराणसी में अधिवक्ता एवं भाजपा पदाधिकारी अशोक कुमार ने सिगरा थाना में तहरीर दी। अशोक कुमार के तहरीर पर राहुल गांधी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 152 के तहत मुकदमा पंजीकृत हो गया है।
वाराणसी में भाजपा के महानगर पदाधिकारी एवं अधिवक्ता अशोक कुमार ने कहा कि राहुल गांधी का बयान जानबूझकर सिख समुदाय को उत्तेजित करने, विद्रोह के लिए प्रेरित करने वाला था। साथ ही भारत देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात राहुल गांधी ने कहकर देश के तमाम दलित पिछड़े समुदाय के व्यक्तियों की भावनाओं को आहत किया है। दलित समुदाय को उकसाने का भी काम राहुल ने किया है।
भाजपा पदाधिकारी अशोक कुमार ने कहा कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, वह अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान भावनाओं को चोटिल करने का काम करते हुए तमाम न्यूज चैनलों पर दिखाये पड़े है। राहुल गांधी के बयान से आहत होकर ही उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा रहा हूं।
बता दें कि अमेरिका में राहुल गांधी के बयान से आहत होकर सिख समुदाय के लोग पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे है। इस दौरान वाराणसी में राहुल गांधी के विरुद्ध पहली एफआईआर दर्ज की गयी है। अधिवक्ता अशोक कुमार वाराणसी के थाना चेतगंज के अंतर्गत रंगीया महाल के निवासी है।