अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की व्यक्तिगत पेशी की छूट वाली याचिका पर सुनवाई 31 को
रांची, 28 अगस्त । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में बुधवार को एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में विस्तृत सुनवाई के लिए 31 अगस्त की तिथि निर्धारित की है।
इससे पूर्व मामले में राहुल गांधी के वकील प्रदीप चंद्रा ने व्यक्तिगत पेशी से छूट को लेकर याचिका दाखिल की थी। राहुल गांधी समन के बावजूद रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इस पर शिकायतकर्ता के वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया था लेकिन समन की तामील सर्विस रिपोर्ट कोर्ट को प्राप्त नहीं होने के कारण सुनवाई लंबित है।
शिकायतकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने बताया कि राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से उनके द्वारा समय की मांग की गयी। मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। कोर्ट ने पूर्व में राहुल गांधी को समन जारी कर उपस्थित होने को कहा था। राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को फिर से समन जारी किया था।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में मामले में शिकायतवाद दर्ज होने के बाद रांची सिविल कोर्ट ने पहली बार राहुल गांधी को समन जारी किया था। यह शिकायतवाद भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने वर्ष 2018 को किया है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नवीन झा के मुताबिक, इस दौरान राहुल ने कहा था कि भाजपा में एक हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। इस बयान से उन्हें ठेस पहुंची है। पार्टी की छवि खराब हुई है। इस वजह से शिकायतवाद दायर की थी।