हाई कोर्ट ने टेंडर घोटाला मामले के आराेपित हृदयानंद तिवारी के खिलाफ कुर्की जब्ती पर लगाई रोक
रांची, 7 सितंबर । झारखंड हाई कोर्ट से टेंडर घोटाला मामले में आरोपित हृदयानंद तिवारी को राहत मिली है। शनिवार काे हाई कोर्ट की एकल पीठ ने हृदयानंद तिवारी के खिलाफ कुर्की जब्ती पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। 29 जुलाई 2024 को ईडी की टीम ने गढ़वा में फरार आरोपित हृदयानंद तिवारी के घर में इश्तेहार चिपकाया। ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप में जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम से संबंधित मामलों में यह इश्तेहार चिपकाया है।
आरोपित हृदयानंद तिवारी के खिलाफ 25 जुलाई को पीएमएलए कोर्ट ने इश्तेहार जारी किया गया था और अगले 30 दिनों के अंदर हाजिर होने के लिए कहा गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की है। हृदयानंद तिवारी की ओर से हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल की गई है। इन दोनों मामलों की सुनवाई अब दो सप्ताह बाद होगी। गढ़वा निवासी हृदयानंद तिवारी दिल्ली में चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। हृदयानंद तिवारी पर आरोप है कि उन्होंने एक अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट मुकेश मित्तल से वीरेंद्र राम को मिलवाया था। मित्तल के कार्यालय में हृदयानंद तिवारी सहयोगी के रूप में कार्य करते थे।
हृदयानंद तिवारी ने मुकेश मित्तल के माध्यम से वर्ष 2014 से लेकर 2019 के दौरान निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम का 9.41 करोड़ रुपए मनी लॉड्रिंग कराया था। यह भी आरोप है कि उन्होंने इस मामले में दो लाख रुपए कमीशन लिए थे।