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हाईकोर्ट ने एपीपी नियुक्ति 2025 में उम्र सीमा छूट पर सरकार से मांगा जवाब

रांची, 09 जुलाई । झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) नियुक्ति 2025 में उम्र सीमा में छूट के मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सरकार को 12 जुलाई तक यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है।

इस संबंध में संदीप कुमार महतो एवं अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी ने एपीपी नियुक्ति परीक्षा 2025 में अधिकतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 2019 को कट ऑफ बनाया है। राज्य में वर्ष 2018 के बाद एपीपी की नियुक्ति नहीं हुई है।

सात साल बाद वर्ष 2025 में एपीपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गयी है। अधिकतम उम्र सीमा 2019 निर्धारित करने से कई अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं। उम्र सीमा के लिए वर्ष 2025 का निर्धारण करने का आग्रह प्रार्थियों ने किया। इस पर अदालत ने जेपीएससी से पूछा कि वह उम्र सीमा में छूट दे सकता है या नहीं। जेपीएससी की ओर से बताया गया कि उम्र सीमा का निर्धारण सरकार करती है। इसके बाद अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

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