कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश की अनदेखी, पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला
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कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट में राज्य पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दाखिल किया गया है। दरअसल हाई कोर्ट ने उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिला पुलिस को निर्देश दिया था कि विपक्ष के जिन उम्मीदवारों का नामांकन नहीं हुआ है उन्हें सुरक्षा देकर बीडीओ दफ्तर में पहुंचा कर नामांकन करवाए लेकिन आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद पुलिस ने इस आदेश का पालन नहीं किया । इसलिए पुलिस के खिलाफ अवमानना का मामला शुक्रवार को हाईकोर्ट में दाखिल करवाया गया है।
शुक्रवार को जस्टिस राजशेखर मंथा ने कहा, इस कोर्ट को नॉमिनेशन पर सुनवाई का अधिकार नहीं है, इसलिए पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना मामले को स्वीकार किया गया है। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी।”
वहीं बशीरहाट के चार प्रखंडों में भाजपा प्रत्याशी कथित तौर पर नामांकन दाखिल नहीं कर पाए हैं। नामांकन की तारीख एक दिन बढ़ाने के लिए भाजपा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने शुक्रवार को याचिका दायर करने की अनुमति दी है।
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को कोर्ट ने कहा था कि भाजपा और आईएसएफ के उम्मीदवार परस्पर एसपी ऑफिस और थाने में एकत्रित हों जहां से थाना प्रभारी को उन्हें सुरक्षा देकर बीडीओ ऑफिस ले जाना था और नामांकन दाखिल करवाना था लेकिन पुलिस ने सहयोग नहीं किया।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता फिरदौस शमीम ने कहा, ””बशीरहाट के लगभग 57 आईएसएफ उम्मीदवारों को गुरुवार को उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद नामांकन दाखिल करने के लिए बीडीओ कार्यालय के सामने रोका गया़। अपराधियों ने हमला बोल दिया। यह पूरी घटना पुलिस के सामने हुई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए पुलिस के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया गया है।