सात नए मामलों में न्यायिक रिमांड पर भेजे गये इमरान
इस्लामाबाद 02 दिसंबर : पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधक अदालत (एटीसी) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को सात नए मामलों के सिलसिले में 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक एटीसी न्यायाधीश अमजद अली शाह ने मामले की सुनवाई की और न्यू टाउन पुलिस स्टेशन मामले और छह अन्य मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की रिमांड को मंजूरी दे दी।
श्री खान वर्तमान में अदियाला जेल में हैं और तोशाखाना 2.0 मामले में जमानत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। गत 28 सितंबर, चार अक्टूबर और पांच अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों के लिए उनके खिलाफ सात मामले दर्ज हैं।
अदालत ने 28 सितंबर से पांच अक्टूबर तक शारीरिक रिमांड की मांग करने वाले छह अन्य मामलों को खारिज कर दिया और श्री खान को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। न्यायिक रिमांड मंजूर होने के बाद उन्हें जेल पुलिस की हिरासत में ले लिया गया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले श्री खान को 28 सितंबर, चार अक्टूबर और पांच अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े छह मामलों में गिरफ्तार किया गया था। गत 24 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से जुड़े 28 मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
एटीसी सोमवार (02 दिसंबर) को 9 मई 2023 को हुई हिंसा को लेकर दर्ज 13 मामलों की सुनवाई करेगी साथ ही इस्लामाबाद में 24 नवंबर के विरोध मार्च में गिरफ्तार किए गए 1,494 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कार्यकर्ताओं की रिमांड सुनवाई भी करेगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि एटीसी जज अमजद अली शाह 9 मई के मामले की सुनवाई सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कचेहरी अदालतों में करेंगे। बाद में उनके सात दिन की रिमांड खत्म होने के बाद इमरान खान के खिलाफ मामले की सुनवाई के लिए अदियाला जेल जाने की उम्मीद थी।
मीडिया सूत्रों के मुताबिक पीटीआई के वकीलों ने अदियाला जेल में पेश होने के लिए अदालत में आवेदन दिया है। पुलिस और जांच दल जेल के अंदर अदालत में पेश किए बिना पीटीआई के संस्थापक अध्यक्ष के लिए सात दिन की शारीरिक रिमांड का अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं।
पीटीआई के वकील फैसल चौधरी, सलमान सफदर, फैसल मलिक और बैरिस्टर गौहर अदियाला जेल कोर्ट में पेश होंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान की बहन अलीमा खान भी जेल आ सकती हैं। इमरान पिछले 10 दिनों से अपने वकीलों और परिवार से नहीं मिले हैं। जज 9 मई की त्रासदी से जुड़े 13 मामलों की सुनवाई सुबह 9 बजे कोर्ट परिसर में करेंगे। अली अमीन गंदापुर, उमर अयूब, शिबली फराज, शिरीन मजारी और शेख राशिद अहमद समेत करीब 440 आरोपियों को तलब किया गया है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 24 नवंबर के विरोध मार्च में गिरफ्तार किए गए 1,494 पीटीआई कार्यकर्ताओं को चार दिन की रिमांड के अंत में संबंधित पुलिस स्टेशनों द्वारा विशेष आतंकवाद निरोधक अदालत में पेश किया जा सकता है।