झारखंड कैबिनेट का फैसला: राशन डीलरों का 50 प्रतिशत कमीशन बढ़ा, खाद्य सुरक्षा में पांच लाख लाभुकों की संख्या बढ़ी
रांची, 27 सितंबर । दुर्गा पूजा से पहले झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने पीडीएस डीलर्स को बड़ी सौगात दी है। राशन डीलरों के कमीशन में 50 प्रतिशत वृद्धि की है। राशन डीलरों को पहले प्रति क्विंटल 100 रुपये कमीशन मिलता था, अब उन्हें प्रति क्विंटल 150 रुपये मिलेंगे। साथ ही सरकार ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना को संशोधित कर दिया है। शुक्रवार को धुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 49 प्रस्ताव पारित किये गये। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा में संशोधन किया गया। साथ ही लाभुक की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख ीकी गयी तथा राशन कार्ड पांच लाख बढ़ा दिया गया।
उन्होंने बताया कि रांची जिला में नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण के लिए 10,74,68,00,700 रूपये की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
इसीप्रकार राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों-कार्यालयों के लिये सरकारी वाहन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई है। झारखण्ड राज्य युवा आयोग प्रक्रिया एवं संचालन विनियम 2024″ की मंजूरी दी गई है।
मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना के आलोक में 15 वर्षों से अधिक आयु के सरकारी वाहनों का निबंधन अवधि समाप्त करने एवं उक्त वाहनों के स्क्रेपिंग के लिए नीति निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित्त राजकीय पोलिटेकनिक, साहेबगंज में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि 45,81,55,700 रूपये मात्र के योजना की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पारसपानी, गोड्डा में अनुबंध पर कार्यरत शैक्षणिक एंव गैर शैक्षणिक चिकित्सा पदाधिकारियों के मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
आशुतोष कुमार, झा०प्र०से० (चतुर्थ ‘सीमित’ बैच), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी जिला कल्याण पदाधिकारी, चतरा के विरूद्ध विभागीय बर्खास्त” को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी दी गई।
साथ ही अंकेक्षण निदेशालय में वरीय अंकेक्षकों के पद पर संविदा आधारित नियुक्ति के लिए सेवानिवृत कर्मियों का पारिश्रमिक/मानदेय एवं सेवा शर्त्त के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
इसके अलावा राज्य योजना से नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों (समग्र शिक्षा के तहत् संचालित) में जेनरेटर सेट, कम्प्यूटर शिक्षा/कम्प्यूटर आधारित शिक्षा एवं व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन की भी मंजूरी दी गई।
झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तार एवं संचालन के लिए एकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई।
रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सिल्ली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिल्ली के निर्माण कार्य के लिए 59,69,50,000 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका श्रेणी ‘ए’, ए०एन०एम०, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक एवं एक्स-रे टेक्निशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
स्टेट ऑफ द आर्ट संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावां में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि 38,55,34,000.00 रुपये के योजना की मंजूरी दी गई। कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा के अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जमशेदपुर को-ऑपरेटिव लॉ कॉलेज, जमशेदपुर के आधारभूत संरचना के विकास के लिए 31,36,45,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
फूलो-झानो चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दुमका अन्तर्गत परिचारिका महाविद्यालय की स्थापना के लिए पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई। अस्पताल, पलामू में परिचारिका महाविद्यालय की स्थापना के लिए शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक संवर्ग के पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के तहत दुमका एवं मेदिनीनगर (पलामू) जिला में जिला न्यायाधीश स्तर के 02 (दो) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। रांची में में निर्माणाधीन रविन्द्र भवन के लिए कुल 292,26,10,809 रुपये के पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की मंजूरी दी गई। विभाग अन्तर्गत स्वीकृत डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
मोटरयान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रजिस्ट्रेशन और कार्य) नियम, 2021 के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2024 की स्वीकृति दी गई। विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह जिले के गाण्डेय विधान सभा क्षेत्र में महिला महाविद्यालय, बेंगाबाद, गिरिडीह के निर्माण कार्य के लिए 43,86,16,000 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखण्ड विधान सभा के सदस्यों को गृह निर्माण अग्रिम राशि की स्वीकृति के लिए प्रावधानों में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्रदान की जा रही अनुसेवक भत्ता एवं अनुसचिवीय सहायता की राशि में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। बोकारो जिला अन्तर्गत निर्माणाधीण 500 शय्या वाले नये मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नामांकरण जगरनाथ महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बोकारो करने पर मंजूरी दी गई। बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद अंतर्गत बोकारो जिले में नया महिला महाविद्यालय, बोकारो के निर्माण कार्य के लिए 39,33,62,000/- रुपये मात्र की प्रशासनिक मंजूरी दी गई। झारखण्ड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्ते) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। केन्द्र प्रायोजित कृषि नीति योजनान्तर्गत एग्रीकल्चर एक्सटेंशन उपयोजना के तहत ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषक मित्रों को देय आकस्मिक व्यय राशि में वृद्धि की मंजूरी दी गई। साहेबगंज जिला में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा नीति के अंतर्गत डोमेस्टिक एयरपोर्ट और एयर कार्गो हब के निर्माण तथा इसके लिये कुल चिन्हित 443.32 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई। केन्द्र प्रायोजित पी.एम. पोषण (मध्याहन भोजन) योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000/- प्रतिमाह (कुल 12 माह) की वृद्धि की स्वीकृति दी गई।