Jharkhand : कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को एमपी-एमएलए कोर्ट से मिली राहत
रांची, 30 नवम्बर । रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष दंडाधिकारी अनामिका किस्कु की अदालत ने बुधवार को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। तिर्की पर धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था।
इस संबंध में बंधु तिर्की के खिलाफ लोहरदगा के कुड़ू थाना में कांड संख्या 100/2015 के तहत मामला दर्ज किया गया था। लोहरदगा के कुड़ू थाना क्षेत्र के सरना स्थल में मोबाइल टावर लगाया जा रहा था, इसके विरोध में बंधु तिर्की ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया था। मामले में बंधु तिर्की पर शांति भंग करने, जमावड़ा लगाने, धमकी देने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
हिन्दुस्थान समाचार