Jharkhand Corruption Update : पूर्व मंत्री बंधु तिर्की मामले में झारखंड कोर्ट में फिजिकल सुनावई शुरू, बढ़ेंगी मुश्किलें
रांची। सूबे के पूर्व मंत्री सह विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में अपने पक्ष में गवाह अदालत में प्रस्तुत करना है। सीबीआई की विशेष अदालत ने हर निर्धारित तारीख को गवाह प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इससे उनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। लॉकडाउन के कारण 11 महीने तक मामले में सुनवाई बंद थी। फिजिकल सुनवाई के साथ ही अन्य मामलों के साथ बंधु तिर्की के मामले की सुनवाई में तेजी आ सकती है।
बंधु तिर्की पर आय से 6.26 लाख रुपए अधिक अर्जित करने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने दिसंबर, 2018 में गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उनके खिलाफ कोड़ा कांड में 11 अगस्त, 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। गुरुवार को मामले में उनके अधिवक्ता ने समय की मांग की। अदालत ने एक सप्ताह का समय दिया।
बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 2013 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया था। सीबीआई ने कहा था कि वर्ष 2005-09 तक की अवधि में सभी स्रोत से उनकी आय 20 लाख रुपये है। जबकि उनकी संपत्ति 26.26 लाख रुपये से अधिक पायी गयी है।
मामले में राशि कम होने की वजह से सीबीआई आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के पक्ष में नहीं है। सीबीआई के तत्कालीन जज ने क्लोजर रिपोर्ट को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोपी के पास अपनी आमदनी के मुकाबले 30 प्रतिशत अधिक राशि है। इसलिए उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा।