झारखंड सरकार ने निःशक्तता आयुक्त के पद के लिए 20 अगस्त तक आवेदन मांगे
रांची। राज्य सरकार ने राज्य निःशक्तता आयुक्त के पद के लिए फिर से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इस पद के लिए 20 अगस्त तक आवेदन मंगाये गये हैं। इस पद के लिए पूर्व में भी विज्ञापन (पीआर नं 303322, 27-7-24) जारी किया गया था और आवेदन मंगाये गये थे।
इसे निरस्त करते फिर से योग्य कैंडिडेट से आवेदन करने को कहा गया है। समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखंड की ओर से इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके अनुसार, आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए इच्छुक और योग्यता रखने वाले सरकारी सेवा में कार्यरत पदाधिकारी, रिटायर्ड अफसर एवं गैर सरकारी व्यक्ति भी आवेदन कर सकते हैं।
जारी विज्ञापन के मुताबिक, राज्य निःशक्तता आयुक्त को पूर्णकालिक आधार पर तीन सालों की अवधि के लिए नियुक्त किया जायेगा। जरूरत पड़ने पर 1-1 साल की अवधि के लिए कुल दो बार अवधि विस्तार दिया जा सकता है।
इस पद के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष की होनी चाहिये। आयुक्त पद के लिए कार्यरत सरकारी सेवक के मामले में नियुक्ति के समय उन्हें प्राप्त हो रहा वेतनमान ही देय होगा। रिटायर्ड अफसरों के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार गणना कर वेतनमान देय होगा। गैर सरकारी व्यक्ति के मामले में 60 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित अन्य भत्ते भी उन्हें मिलेंगे।