झारखंड हाई कोर्ट ने जैप-चार के 66 सिपाहियों के तबादले पर लगाई रोक
रांची, 30 नवंबर । झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट में बुधवार को मोहन प्रसाद यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जैप-4 के 66 सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।
23 नवंबर को एडीजी जैप ने आदेश निकाल कर इन 66 सिपाहियों को अलग-अलग वाहिनी में तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। इसके बाद इनमें से 22 सिपाहियों ने एडीजी जैप को आवेदन देकर ट्रांसफर रोकने की गुहार लगाई थी। इसके बाद एडीजी जैप ने समादेष्टा जैप 4, बोकारो को आदेश दिया कि जिन 22 लोगों ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए आवेदन दिया है उन्हें तत्काल प्रभाव से विरमित करते हुए उनका तबादला सुनिश्चित किया जाए, जिसको लेकर प्रार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि उनका ट्रांसफर का आदेश न्याय संगत नहीं है। पुलिस मैनुअल के नियम 778 की अवहेलना है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। कोर्ट ने एडीजी के 23 नवंबर के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर निर्धारित की है।
(हि.स.)