Jharkhand High Court : जज हत्याकांड के दोषियों को सजा मिलने के बाद भी सीबीआई कर रही है जांच, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
रांची, 12 अगस्त । झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सीबीआई से पूछा है कि वह किस प्रावधान के तहत दो दोषियों को सजा दिए जाने के बाद भी आगे जांच कर सकती है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त निर्धारित की। इसे पहले सीबीआई की ओर से मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई।
कोर्ट को बताया गया कि मामले के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। सीबीआई मामले में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए जांच जारी रखे हुई है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब इस मामले में ट्रायल पूरा हो गया है तब सीबीआई किस प्रावधान के तहत जांच जारी रखे हुई है।
उल्लेखनीय है कि धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने छह अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये।
हिन्दुस्थान समाचार