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झारखंड हाई कोर्ट ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड में पीआईएल किया बंद

रांची। झारखंड हाई कोर्ट में धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में दर्ज कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई सोमवार को हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने खंडपीठ को बताया कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड की अनुसंधान पूरी कर ली गई है और वृहत षड्यंत्र का कोई मामला नहीं मिला है। मामले में फाइनल फॉर्म भी निचली अदालत में दाखिल किया जा चुका है। दो अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट हुई थी, उन्हें सजा मिल चुकी है। खंडपीठ ने सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद इस जनहित याचिका का निष्पादित कर दी।

पूर्व की सुनवाई में हाई कोर्ट ने कहा था कि जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोनों दोषियों को अब सजा हो चुकी है। अभियुक्त के व्हाट्सएप चैट में कुछ नहीं मिला है। फॉरेंसिक लैब में नियुक्ति से संबंधित जेपीएससी का मामला भी सुलझ गया है। सीबीआई की ओर से हाई कोर्ट में दायर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताया गया था कि सीबीआई को अभियुक्तों की वाट्सएप चैट की रिपोर्ट अमेरिका से मंगानी थी। यह रिपोर्ट आ गई है लेकिन इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं है। इस पर अदालत ने कहा था कि अब इस मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई, 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की ऑटो से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में स्पीडी ट्रायल कर अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी। धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने छह अगस्त, 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी थी।

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