HindiJharkhand NewsNews

झारखंड हाई कोर्ट ने रांची हिंसा मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को गत वर्ष रांची में 10 जून को हुई हिंसा मामले पर राज्य सरकार को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही याचिकाकर्ता को भी कहा है कि वह अगर राज्य सरकार के जवाब पर प्रति उत्तर देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि 10 जून हिंसा मामले में कुछ केस को सीआईडी को क्यों सौंपा गया? कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जून निर्धारित की है।

इससे पहले सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव, डीजीपी, रांची एसएसपी, डीजी सीआईडी कोर्ट में उपस्थित हुए। अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि मामले में जांच जारी है, जिस पर कोर्ट ने इन सभी अधिकारियों की अगली सुनवाई में उपस्थिति से छूट प्रदान की है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने पैरवी की।

रांची हिंसा मामले में दायर पंकज यादव की जनहित याचिका में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव यास्मीन फारूकी समेत रांची उपायुक्त, एसएसपी, मुख्य सचिव, एनआईए, ईडी को प्रतिवादी बनाया है। अदालत से मामले की एनआईए जांच कराकर झारखंड संपत्ति विनाश और क्षति निवारण विधेयक 2016 के अनुसार आरोपियों के घर को तोड़ने का आदेश देने का आग्रह किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *