HindiJharkhand NewsNewsPolitics

झारखंड हाई कोर्ट ने उमाशंकर मालवीय का पासपोर्ट रिलीज करने का दिया आदेश

रांची, 24 जुलाई । झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के तत्कालीन निजी सचिव उमाशंकर मालवीय का पासपोर्ट रिलीज करने का निर्देश दिया। विदेश से लौटने पर उन्हें निचली अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। यह निर्देश जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने दिया।

उन्होंने कोर्ट से दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के अंतिम सप्ताह तक के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। ईडी के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट ने पासपोर्ट रिलीज करने के उमाशंकर मालवीय की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि उनकी बेटी लंदन में हुल यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रही है, इसलिए वह लंदन उससे मिलने जाना चाहते हैं। ऐसे में ईडी की अदालत में जमा उनके पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश दिया जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार सिन्हा एवं अधिवक्ता निरुपमा ने पैरवी की।

उमाशंकर मालवीय पर पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही के द्वारा अर्जित की गई करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति को मनी लान्ड्रिंग करने में सहयोग करने का आरोप है। विजिलेंस थाने में तत्कालीन विधायक भानु प्रताप शाही की आय से अधिक संपत्ति को लेकर दर्ज कांड संख्या 9/ 2009 के आधार पर सीबीआई ने एक प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने तत्कालीन विधायक भानु प्रताप शाही के खिलाफ 13 मार्च, 2005 से 24 जुलाई, 2009 की अवधि को चेक पीरियड मानते हुए उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *