Jharkhand High Court : रिम्स में चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग से बहाली गलत : हाईकोर्ट
रांची, 28 जनवरी । रिम्स में आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और एस एन प्रसाद की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन और राज्य सरकार से मामले में जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए रिम्स में खाली पड़े पदों पर नियक्ति के बजाय आउटसोर्सिंग पर बहाली की गयी जो गलत है।
रिम्स प्रबंधन ने इस मामले में बताया कि राज्य सरकार के आदेश पर आउटसोर्सिंग पर बहाली हुई है। रिम्स ने राज्य सरकार के आदेश का पालन किया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान रिम्स की अव्यवस्था पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है।
(हि.स.)