jharkhand high court update : लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश
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रांची। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद द्वारा जेल मैनुअल उलंघन और स्वास्थ्य के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई न्यायाधीश एके सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार के द्वारा दायर जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए फिर से 18 दिसंबर से पूर्व अदालत में जवाब सौंपने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से कोर्ट को ये भी बताया गया कि जेल मैन्युअल के उल्लंघन को लेकर लालू प्रसाद के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई है।जिस पर कोर्ट ने कहा कि ये अलग मामला है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं अदालत ने यह भी पूछा कि किसी सजायफ्ता कैदी को अटेंडेंट देने की क्या प्रकिया है।
गौरतलब है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और ललन पासवान के बीच बातचीत का वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन की ओर से सुरक्षा में बरती गयी कोताही को लेकर पहले ही एक रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपी गई है। वहीं रिम्स प्रबंधन की ओर से लालू प्रसाद को केली बंगला से फिर से एक बार रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है।
जिस शख्स के नाम पर मोबाइल का सिम बताया जा रहा है कि उसका नाम इरफान अंसारी है। इरफान लालू के सेवादार के साथ-साथ पार्टी में महासचिव के पद पर भी है। ये शख्स लालू के साथ साए की तरह रहता है। लेकिन ऑडियो वायरल होने के बाद इरफान फरार हो गया है और उसने अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया है। लालू के सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर और रात के खाने की जिम्मेवारी… ये सबकुछ इरफान के ही हवाले थी।