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झारखंड : तारा शहदेव यौन उत्पीड़न मामले में मुख्यमंत्री की ओर से झामुमो जिलाध्यक्ष ने दी गवाही

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रांची। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में मंगलवार को तारा शाहदेव यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई कोर्ट में गवाही दर्ज हुई। कोर्ट में मुख्यमंत्री की ओर अधिकृत गवाह के तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के रांची जिलाध्यक्ष मुस्ताक आलम उपस्थित हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि इफ्तार पार्टी के लिए मुख्यमंत्री आवास से निमंत्रण पत्र जारी होता है।

रंजित कोहली उर्फ रकीबुल हसन जो आमंत्रण पत्र दिखा रहा है। वह सही है। लेकिन मैं किसी रकीबुल हसन को नहीं जानता हूं। रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रही हैं।

अधिवक्ता मुमताज ने बताया कि मुख्यमंत्री आउट ऑफ स्टेशन है इसलिए उनके जगह पर अधिकृत रूप से जिला अध्यक्ष कोर्ट में प्रस्तुत हुए और गवाही दी।

उल्लेखनीय है कि रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी सात जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर 2015 में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने 22 मई 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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