Jharkhand News Update : मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला मामले में भैरव सिंह को नहीं मिली जमानत
रांची, 16 मार्च । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की कोशिश मामले के मुख्य आरोपी भैरव सिंह को सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद अदालत ने भैरव सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि बीते तीन जनवरी को ओरमांझी में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद सिर कटी लाश बरामद हुई थी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने चार जनवरी की देर शाम मुख्यमंत्री का काफिला रोकने की कोशिश की थी। साथ ही रास्ता क्लीयर कराने की कोशिश कर रहे ट्रैफिक सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के साथ उनकी झड़प भी हुई थी। इस झड़प में कई पुलिसकर्मियों को चोट लगी थी।
मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 73 लोगों पर सुखदेव नगर थाने नामदर्ज और अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले भैरव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे सात दिनों के रिमांड पर भी लिया था।
(हि.स.)