Jharkhand Update : दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका, स्पीकर की कार्रवाई पर लगी रोक हटायी
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रांची : भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दलबदल मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर की कार्यवाही पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। अब स्पीकर इस मामले में कार्यवाही कर सकते हैं। भाजपा विधायक बिरंची नारायण की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया है , बिरंची नारायण ने भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दल बदल के मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ नए नोटिस के संबंध में झारखंड विधानसभा के स्पीकर अब कार्रवाई कर सकते हैं।
बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में 14 जनवरी को सुनवाई हुई थी ।सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।बता दें कि 14 जनवरी को अदालत ने बीजेपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और सिर्फ बाबूलाल की याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि बीजेपी में कई लोग हैं जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। क्योंकि यह पद काफी महत्वपूर्ण है।
दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी के द्वारा काउंटर का जवाब दाखिल करने के लिये समय मांगा गया था। जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था। 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान विधानसभा ने हाईकोर्ट में लॉ पॉइंट पर काउंटर एफिडेविट दायर किया था। जिसपर बाबूलाल मरांडी को रिज्वाईनडर दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। वहीं हाईकोर्ट ने 13 जनवरी को सुनवाई के दौरान कहा गया था कि देश की सर्वोच्च अदालत ने जल्द इस मामले का समाधान करने का निर्देश दिया है। और अदालत इसके लिए प्रतिबद्ध है।
बता दें कि 12 जनवरी को दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट को यह निर्देश दिया था कि झारखंड हाइकोर्ट दल बदल के मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाये।