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बहुचर्चित 5.17 करोड़ कैश और 1.5 किलो सोना लूटकांड में कुंदन पाहन बरी

रांची, 14 मई । बहुचर्चित 5.17 करोड़ कैश और 1.5 किलो सोना लूटकांड में कोर्ट ने जेल में बंद नक्सली कुंदन पाहन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस मामले में सुनवाई अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की आदलत में हुई। अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों की गवाही दर्ज कराई थी, लेकिन आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध नहीं हो सके। सभी गवाहों ने कुंदन पाहन को पहचाने से इनकार किया।

उल्लेखनीय है कि तमाड़ में 21 मई 2008 को इंडस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आईसीआईसीआई) के एटीएम कैश वैन से लूटकांड हुआ था। 5 करोड़ 17 लाख कैश के साथ 1.5 किलो सोना की लूट हुई थी। कैश और सोना से भरा कैश वैन को कब्जे में लेकर नक्सलियों ने लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था।

कुंदन पाहन के खिलाफ अपहरण, हत्या, लूटकांड जैसे 100 से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कुंदन पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड, सांसद सुनील महतो की हत्या, डीएसपी प्रमोद कुमार सिंह सहित छह पुलिस कर्मियों की हत्या, इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार की हत्या, चाईबासा के बलिवा में पुलिस और नक्सली के बीच हुए मुठभेड़ में 35 पुलिसकर्मियों की हत्या कर हथियार लूटने के गंभीर आरोप हैं।

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