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घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानून, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से समिति बनाने के लिए कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा और नियमन के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि घरेलू कामगारों के नियमन और सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय सुझाए जाएं। इसके लिए समिति का गठन किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समिति से छह महीने में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से समिति की सिफारिश के बाद जल्द ही कानून बनाने का प्रयास करने के लिए कहा है।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने घरेलू कामगारों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और संबंधित मंत्रालयों को निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू कामगार एक आवश्यक कार्यबल है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। इसमें कहा गया है कि घरेलू कामगार नियोक्ताओं और एजेंसियों द्वारा शोषण, दुर्व्यवहार और तस्करी के प्रति संवेदनशील हैं।

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