विधायक सरयू राय पर आहार पत्रिका के प्रकाशन में करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, मामला दर्ज
रांची, 7 सितंबर । विधायक सरयू राय के खिलाफ़ रांची में मामला दर्ज हुआ है। यह मामला अरगोड़ा थाना में बीते छह सितंबर को मनोज सिंह ने दर्ज कराया गया है। मनोज सिंह हरमू हाउसिंग कॉलोनी के रहने वाले हैं। आहार पत्रिका के प्रकाशन को लेकर मनोज ने केस दर्ज कराया है। इसमें 3.38 करोड़ से अधिक की राशि के हेरफेर का आरोप है। इस मामले में बीएनएसएस की धारा 403, 406, 408, 409, और 420 के तहत केस दर्ज हुआ है।
आवेदन में मनोज सिंह ने आरोप लगाया है कि पत्रिका के प्रकाशन के लिए कोई टेंडर भी नहीं निकाला गया। पूरे मामले में पैसे के गबन को दबाने के लिए पूर्व मंत्री ने अपने जान-पहचान के लोगों को प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर नियुक्त कर विभागीय निदेशकों के दिशा-निर्देशों की अवहेलना कर मामले को रफा-दफा करवाने का भी प्रयास किया। आवेदन में यह भी लिखा गया है कि साल 2015 में सरयू राय ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। सरयू राय खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के विभागीय मंत्री के रूप में नियुक्त हुए थे।
मनोज सिंह का आरोप है कि एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के नाम पर खाद्य सुरक्षा, केरोसिन तेल वितरण, शिकायत, समाधान आदि के संबंध में आहार के प्रकाशन की सिफारिश की गई थी। इसे मंत्री के रूप में सरयू राय ने अनुमोदन के लिए प्रशाखा पदाधिकारी अपर सचिव और विभागीय सचिव को अनुशंसा भी की थी। साथ ही दावा किया कि तत्कालीन विभागीय मंत्री सरयू राय उनके निजी सहायक आहार पत्रिका के कार्यकारी संपादक आनंद कुमार, सुनील शंकर एवं अन्य पर गंभीर आरोप हैं। मामले से संबंधित सभी कागजात उन्होंने थाने को उपलब्ध भी कराया है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत पूर्व कैबिनेट मंत्री खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री सरयू राय, सरयू राय के अपर सचिव (निजी सचिव) आनन्द कुमार, सुनिल शंकर, बाबा कम्प्यूटर्स के मालिक रितेश गुप्ता और जेपीपीएल के मैनेजिंग डाईरेक्टर निर्देशक का नाम अंकित किया एवं अन्य के विरुद्ध कांड दर्ज हुआ है। अरगोड़ा पुलिस इसकी जांच कर रही है। प्राथमिकी के संबंध में विधायक सरयू राय का पक्ष लेने के लिए फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया।