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मनी लॉन्ड्रिंग: निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को फिलहाल राहत नहीं

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित और झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा को फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार किया है। कोर्ट ने अभिषेक झा को गिरफ्तारी पर संरक्षण देने से इनकार करते हुए 23 जून को मामले की अगली सुनवाई तय कर दिया। जस्टिस विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन बेंच ने ये आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झा से कहा कि यह गंभीर मामला है। हम आपको दो से चार हफ्ते का समय दे सकते हैं। आप सरेंडर करें, फिर नियमित ले सकते हैं। इस पर झा के वकील ने कहा कि हम इस मामले पर विस्तार से बहस करना चाहते हैं। उसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 23 जून को तय कर दी।

अभिषेक झा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि पत्नी जेल के अंदर है। बेटी का इलाज मुंबई और दिल्ली में चल रहा है। इसी आधार पर पत्नी को भी अंतरिम जमानत मिली थी। बच्चों की देखभाल अभिषेक को करनी है। अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं बचेगा। कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने यह सब बात हाई कोर्ट के सामने भी रखी। हाई कोर्ट ने 16 जून को सरेंडर करने को कहा है। तब लूथरा ने कहा कि याचिकाकर्ता की बेटी को कुछ ब्रेन में समस्या हो गई है और उसके इलाज की जरूरत है। इस तथ्य की पुष्टि सीबीआई ने भी की है और इस आधार पर ही याचिकाकर्ता की पत्नी को अंतरिम जमानत मिली थी।

उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता रांची में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल चलाता है और वो अपनी बेटी की देखभाल कर सकता है। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता की पत्नी नौकरशाह हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। याचिकाकर्ता ने 2011 में शादी की। याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसके खाते में कुछ पैसे आए हैं, जिसके बारे में उसे जानकारी नहीं है। 2008 से 2011 तक वो ऑस्ट्रेलिया में था और जून 2011 में याचिकाकर्ता ने शादी कर ली।

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