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हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में नौ प्रस्तावों पर लगी मुहर, बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक

रांची, 7 जनवरी । मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों पर मुहर लगी। राज्य में महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस बल के प्रमुख) के चयन के लिए नियुक्ति नियमावली, 2025 के गठन की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने 24 फरवरी से 27 मार्च के बीच बजट सत्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के चयन के लिए नाम निर्देशन समिति का गठन हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस की अध्यक्षता में होगा। इस कमेटी में चीफ सेक्रेट्री, यूपीएससी द्वारा नामित मेंबर, जेपीएससी अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित मेंबर, सेवानिवृत्त डीजीपी इस कमेटी के सदस्य होंगे। साथ ही गृह विभाग के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। यही कमेटी डीजीपी का चयन करेगी।

इन नौ प्रस्तावों को मिली मंजूरी

-झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों का चिह्नितीकरण की स्वीकृति दी गई है।

-महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड (पुलिस बल प्रमुख) के चयन एवं नियुक्ति नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।

-षष्ठम झारखंड विधान सभा का द्वितीय (बजट) सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड राज्य में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देवघर जिले में नया एम्स स्थापित करने के लिए राज्य सरकार और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार के साथ किये जाने वाले एमओयू प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संशोधित धारा-14 के प्रावधानों के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1, नगर उंटारी, गढ़वा के न्यायालय को विशेष न्यायालय पदभिहित करने की स्वीकृति दी गई।

-झारखंड परिचारिका गैर-शैक्षणिक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त्त) नियमावली, 2025 के गठन पर स्वीकृति दी गई।

-प्री-बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत रांची के संत जेवियर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. सीमा अखौरी एवं उनकी टीम को मनोनयन के आधार पर नॉलेज पार्टनर के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी गयी।

-झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में प्रबंध निदेशक एवं निदेशक के पदों पर नियुक्ति के लिए किये गये प्रावधानों में आंशिक संशोधन करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

-झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन के आलोक में सदन प्रसाद (तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखंड) फिलहाल सेवानिवृत्त को आर्थिक लाभ सहित भूतलक्षी प्रभाव से अवर सचिव कोटि के पद पर प्रोन्नति देने की की स्वीकृति दी गयी।

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