राजधानी में एक जुलाई से पुराने वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
नई दिल्ली, 27 जून । दिल्ली में एक जुलाई से 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा। प्रदूषण रोकने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएएम)ने दिल्ली में 01 जुलाई से पुराने वाहन यानी ईओएल वाहनों को पेट्रोल औऱ डीजल नहीं देने के फैसले को दोहराया है। इस फैसले को सख्ती लागू करवाने के लिए दिल्ली सरकार और पुलिस ने पूरी तैयारी
कर ली है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों के वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।
सीएक्यूएएम के मुख्यालय में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता में तकनीकी सदस्य विरेन्द्र शर्मा, दिल्ली के परिवहन सचिव निहारिका राय और ट्रैफिक पुलिस के विशेष सचिव अजय चौधरी ने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि इस पहल से दिल्ली में कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं आएगी।
विरेन्द्र शर्मा ने बताया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए 30 जून तक पेट्रोल औऱ डीजल मिल सकेगा। दिल्ली से सटे एनसीआर के 5 उच्च वाहन घनत्व (एचवीडी) जिले गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत के सभी ईंधन स्टेशनों पर 31 अक्टूबर 2025 तक और एनसीआर के बाकी हिस्सों में सभी ईंधन स्टेशनों पर 31 मार्च 2026 तक ईंधन भरने की अनुमति होगी।
ईंधन पंप स्टेशनों पर स्थापित एएनपीआर कैमरों या अन्य ऐसी प्रणालियों के माध्यम से पहचाने गए सभी ईओएल वाहनों को 01 जुलाई 2025 से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंधन भरने से मना कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में परिवहन क्षेत्र समग्र वायु प्रदूषण में पीएम 2.5 का लगभग 28 प्रतिशत, सल्फर ऑक्साइड का 41 प्रतिशत और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन का 78 प्रतिशत योगदान देता है।
वाहन डेटा बेस के अनुसार, अकेले दिल्ली में लगभग 62 लाख ईओएल वाहन हैं, जिनमें से 2-पहिया और 4-पहिया वाहन क्रमशः लगभग 41 लाख और 18 लाख हैं।
हरियाणा में 27.5 लाख, उत्तर प्रदेश में 12.4 लाख और राजस्थान के 6.1 लाख ईओएल वाहन हैं।