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पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में याचिका, ऑनलाइन नामांकन सुविधा और केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। शुक्रवार से नामांकन भी शुरू हो गया है। इस बीच विपक्ष ने राज्य में चुनाव करने की मांग की है। इसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं लगाई गई हैं। पहली याचिका कांग्रेस की ओर से अधिवक्ता कौस्तव बागची ने लगाई है जबकि दूसरी याचिका भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के वकील श्रीजीव चक्रवर्ती ने लगाई है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगणनम की खंडपीठ में लगाई गई इस याचिका में दावा किया गया है कि नामांकन दाखिल करने के लिए अगर राज्य भर के पंचायत केंद्रों की गणना की जाए तो केवल 39 सेकंड का समय मिला है। इसके अलावा चुनाव की घोषणा से पहले कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। इसीलिए ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की छूट दी जानी चाहिए।

इसके साथ ही केंद्रीय बलों को निगरानी में चुनाव कराये जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि विपक्षी पार्टियों को राज्य पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी की ओर से लगाई गई याचिका में स्पष्ट किया गया है कि 2018 के चुनाव में विपक्ष को नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया था। जो उम्मीदवार थे उन्हें रास्ते में ही घेर कर मारा पीटा गया। पुलिस ने कार्रवाई के बजाय तृणमूल के हमलावरों की मदद की थी इसलिए ऑनलाइन नामांकन की स्वीकृति दी जानी चाहिए। आज ही इस पर फैसला आएगा।

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